अम्बेडकरनगर।रिजर्व पुलिस लाइन, अम्बेडकरनगर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला रिक्रूट आरक्षियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013 (POSH Act) के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में आयोजित हुआ।प्रशिक्षण सत्र के दौरान रिक्रूट महिला आरक्षियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा, उससे जुड़ी कानूनी धाराएं, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका के बारे में बताया गया। प्रशिक्षुओं को POSH एक्ट के तहत अपने अधिकारों और कानूनी विकल्पों की जानकारी दी गई, साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।इस अवसर पर संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि, "महिलाओं को POSH एक्ट के बारे में जागरूक करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला पुलिसकर्मियों को चाहिए कि वे उत्पीड़न के किसी भी प्रयास के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए तत्पर रहें।" उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रशिक्षण न केवल महिला रिक्रूट्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि पुलिस बल में लैंगिक संवेदनशीलता और समानता की भावना को भी मजबूती देगा। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी / पूर्वी), POSH एक्ट समिति के सदस्य तथा अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे।
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