भिटौरा गांव हत्या कांड में महिला को उम्रकैद, पति को तीन साल की सजा


अंबेडकरनगर। बसखारी थाना क्षेत्र के भिटौरा गांव में हुए सनसनीखेज हत्या प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाते हुए महिला अभियुक्त अनीता को उम्रकैद और उसके पति दुर्गेश गौर को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला करीब तीन साल पहले का है, जिसमें अवैध संबंधों और आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।

घटना 21 अक्टूबर को हुई थी, जब भिटौरा निवासी मनकूराम रामलीला देखने घर से निकले थे, लेकिन रातभर वापस नहीं लौटे। परिजनों की तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला। मनकूराम की पत्नी करोरा देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके पति का गांव के ही दुर्गेश गौर के घर आना-जाना था, जहां वह नशीले पदार्थ का सेवन करते थे।

तीन दिन बाद, 24 अक्टूबर को, मनकूराम का शव दुर्गेश के घर के पीछे खेत में बरामद हुआ। इस पर करोरा देवी ने दुर्गेश गौर और उसकी पत्नी अनीता पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया। विवेचना में बबलू पंडित उर्फ हेमंत कुमार का नाम भी सामने आया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के बाद, विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) रामविलास सिंह ने अनीता को हत्या और साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। वहीं, अभियुक्त दुर्गेश गौर को तीन साल के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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