आरोपी गिरफ्तार, 12 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी और धमकी देने के मामले में भेजा गया जेल


अम्बेडकरनगर, 10 अक्टूबर 2025: जनपद अम्बेडकरनगर के थाना सम्मनपुर क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका के साथ बार-बार छेड़खानी और धमकी देने के आरोपी नकुल गौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आरोपी पर पीओसीएसओ एक्ट की धारा 7/8 के साथ ही बीएनएस की धारा 74, 78, 352 और 351(3) के तहत मामला दर्ज है। घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने अभियुक्त को ग्राम हजपुरा चौराहे के पास से धर दबोचा।पुलिस के अनुसार, मुकदमा संख्या 220/25 9 अक्टूबर को पीड़िता के चाचा की तहरीर पर दर्ज किया गया था। तहरीर में बताया गया कि नकुल गौड़ बालिका को कई बार छेड़ता था, गंदी नियत से पीछा करता था और विरोध करने पर गाली-गलौज के साथ धमकी देता था। प्राप्त शिकायत पर थाना सम्मनपुर में मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना टीम ने अभियुक्त की तलाश तेज कर दी।गिरफ्तारी 10 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे ग्राम हजपुरा चौराहे से लगभग 100 मीटर दूर हुई। आरोपी नकुल गौड़ पिता रामलालसा निवासी ग्राम सुल्हनतारा जगदीशपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर की उम्र करीब 48 वर्ष है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।पुलिस टीम में थानाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राजकुमार कुशवाहा शामिल थे। यह गिरफ्तारी जनपद में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास इसी मामले तक सीमित है, लेकिन पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है।स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और अपील की है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा सुनिश्चित हो। जिले में पीओसीएसओ मामलों पर निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस अभियान को और मजबूत करने की योजना है।
और नया पुराने