बलिया: धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के उल्लंघन में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, बाइबिल और प्रचार सामग्री बरामद

बलिया: पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अपराधियों, वांछित अभियुक्तों और वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण में थाना भीमपुरा पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। टीम का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता और थानाध्यक्ष भीमपुरा हितेश कुमार ने किया।

जानकारी के अनुसार, दो अक्टूबर को थाना भीमपुरा में एक प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया था। इसमें बताया गया कि ग्राम बाराडीह लवाईपट्टी में विनोद कुमार ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर बस्तीवासियों को इकट्ठा किया और ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने पर रुपए, नौकरी और आवास की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने स्थानीय हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के लिए भी प्रेरित करने का प्रयास किया।

इस घटना के आधार पर थाना भीमपुरा में मुकदमा संख्या 0214/2025, धारा 196, 299 बी.एन.एस और 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने लगातार क्षेत्र में चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया। पुलिस टीम ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी और तलाशी के दौरान आज, 03 अक्टूबर 2025 को वांछित अभियुक्त विनोद कुमार (48 वर्ष), निवासी ग्राम बाराडीह लवाईपट्टी, को उसके घर से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 1 बाइबिल, 1 पुरानी इस्तेमाल की हुई कॉपी और 2 बैनर बरामद हुए।

पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लेकर विधिक कार्यवाही की गई और उसे न्यायालय बलिया भेजा गया। पुलिस अधीक्षक बलिया ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है और जनता से अपील है कि किसी भी अवैध धर्म प्रचार या असामाजिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

थाना भीमपुरा पुलिस की इस सफलता को स्थानीय लोगों ने सराहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सतर्कता और तेज़ कार्रवाई से अपराधियों में भय बना रहेगा और कानून की मजबूत पकड़ बनी रहेगी।

यह घटना यह स्पष्ट करती है कि पुलिस प्रशासन समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्क है और किसी भी धर्म के नाम पर गलत प्रचार या हिंसा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा।

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