अम्बेडकरनगर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग ने ‘विद्युत बिल राहत योजना 2025’ के तहत एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत जिले के अकबरपुर, जलालपुर, टांडा और आलापुर सबडिवीजन से जुड़े 41 विद्युत उपकेंद्रों के 113 ग्रामीण और 33 शहरी फीडरों के लगभग 4.30 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिनमें से करीब 80 हजार उपभोक्ताओं ने अब तक कभी बिल का भुगतान नहीं किया है। योजना के अनुसार, उपभोक्ता बकाया धनराशि एकमुश्त जमा कर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ-साथ मूलधन पर भी छूट प्राप्त कर सकेंगे, जो पंजीकरण की तारीख पर निर्भर होगी। तीन चरणों में मिलने वाली इस राहत में पहले चरण (1 से 31 दिसंबर 2025) में 25 प्रतिशत, दूसरे चरण (1 से 31 जनवरी 2026) में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण (1 से 28 फरवरी 2026) में 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह सुविधा 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी, साथ ही किस्तों में भुगतान की भी सुविधा दी गई है। अधीक्षण अभियंता अभिनव कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जो तकनीकी त्रुटियों या मीटर विवादों में फंसे हुए हैं, जबकि बिजली चोरी से संबंधित मामलों में निर्धारित राजस्व पर भी रियायत दी जाएगी। विभाग का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को राहत देना और पुराने बकायों की वसूली को सरल बनाना है।
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