दलित किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 40 हजार का जुर्माना

अम्बेडकरनगर। जिले के बसखारी थाना क्षेत्र में दलित किशोरी से दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने आरोपी सोनू उर्फ जितेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना का विवरण

यह मामला 26 जून 2021 का है। शाम करीब तीन बजे 17 वर्षीय किशोरी घर पर अकेली थी। तभी आरोपी सोनू यादव घर में घुस आया और जबरन दुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता के पिता खेत में और भाई दुकान पर थे। किशोरी की चीख-पुकार सुनकर परिजन पहुंचे और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकला।

एफआईआर और पुलिस जांच

करीब दस दिन बाद 7 जुलाई 2021 को पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत का फैसला

सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी सोनू यादव को दोषी करार दिया। दोषी की पहचान सम्मनपुर थाना क्षेत्र के माझियारी अठवारा गांव निवासी के रूप में हुई। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पीड़िता के परिवार को राहत

फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें देर से ही सही लेकिन न्याय मिला। परिवार ने अदालत और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास जताते हुए संतोष व्यक्त किया।

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