दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, ससुराल के तीन आरोपी गिरफ्तार — इब्राहिमपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा


अम्बेडकरनगर। जनपद के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लालच में एक नवविवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह घटना क्षेत्र के बरवा बीठलपुर गांव की है, जहां 24 वर्षीय पिंका की शादी वर्ष 2022 में मनोज प्रजापति के साथ हुई थी। बताया गया कि शादी के कुछ समय बाद से ही पिंका को उसका पति मनोज, ससुर रामहित और सास शीतला देवी लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। मायके पक्ष के समझाने के बावजूद आरोपियों का व्यवहार नहीं बदला, और आखिरकार 1 नवंबर 2025 को पिंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

मृतका के पिता रामू प्रजापति निवासी निनांवा थाना इब्राहिमपुर ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसकी बेटी को ससुराल पक्ष ने दहेज न मिलने पर मार डाला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 270/25 धारा 80, 85 बीएनएस तथा ¾ डीपी एक्ट में दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) तथा क्षेत्राधिकारी टांडा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रितेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में वांछित तीनों अभियुक्त अपने घर पर मौजूद हैं। तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने शुक्रवार को बरवा बीठलपुर गांव से पति मनोज प्रजापति (32), ससुर रामहित (65) और सास शीतला देवी (60) को दबोच लिया।

पुलिस ने घटनास्थल से फांसी में प्रयुक्त दो दुपट्टे भी बरामद किए हैं जिन्हें सील कर साक्ष्य के रूप में कब्जे में लिया गया है। थानाध्यक्ष रितेश कुमार पाण्डेय के साथ गिरफ्तारी टीम में उ.नि. मुनिमन रंजन दूबे, म.उ.नि. सुषमा मौर्या, हे.का. अजय कुमार सिंह, का. कृष्ण कान्त ठाकुर और का. नरेन्द्र कनौजिया शामिल रहे। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में भी दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ठोस साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं और ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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